भोपाल . कोरोना संक्रमण काल में देशभर में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में भी बड़ी संख्या में विदेशी जमाती पकड़े गए थे. उनमें से 24 जमातियों को भोपाल की अदालत ने न्यायालय उठने तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया है.
बता दें कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली मरकज में शामिल होने के बाद भोपाल में आकर छिपे 71 देशी-विदेशी जमातियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था. इसमें 17 भारतीय और 54 विदेशी जमाती शामिल थे. इनमें से अधिकांश जमाती कोरोना संक्रमित पाए गए थे.
विदेशी जमातियों के खिलाफ शासकीय आदेश और वीजा उल्लंघन करने के साथ धारा 188, 269, 270 आईपीसी धारा 51 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम धारा 13, 14 विदेशियों विषयक अधिनियम 1964 के तहत प्रकरण दर्ज किये गये थे.
जिला अभियोजन कार्यालय द्वारा मंगलवार को जानकारी दी गई है कि किर्गिजस्तान के 12 जमातियों को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुराग सिंह कुशवाह की अदालत में पेश किया गया, जहां जमातियों द्वारा अपना अपराध स्वीकार करने पर उन्हें विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत न्यायालय उठने तक की सजा और छह-छह हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया.
इसी तरह इंडोनेशिया के 12 जमातियों को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट पुष्पक पाठक की अदालत में पेश किया गया था. उन्होंने भी अपना अपराध स्वीकार किया और उन्हें अदालत ने न्यायालय उठने तक तथा सात-सात हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश